अदालत के कड़े तेवर से मची खलबली Amardeep Singh Murder Case में सुलतानपुर की प्रतिष्ठित एडीजे प्रथम अदालत ने मामले के मुख्य विवेचकों को गवाही देने के लिए सीधे समन जारी कर दिया है।
एडीजे प्रथम संध्या चौधरी का सख्त आदेश बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संध्या चौधरी ने क्राइम ब्रांच के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेम नारायण सोनकर और दारोगा फजरुल्लाह खां को तलब करने का हुक्म सुनाया।
दरियापुर में हुई थी खौफनाक वारदात कोतवाली नगर के पयागीपुर निवासी 36 वर्षीय सरदार अमरदीप सिंह उर्फ रिंकू की 11 अगस्त 2016 को शहर के दरियापुर मुहल्ले में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
पिता ने दर्ज कराया था अज्ञात में केस Amardeep Singh Murder Case में मृतक के पिता सरदार कुलदीप सिंह ने सुनियोजित साजिश के तहत हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
लंबी तफ्तीश के बाद सामने आए नाम मामले की गहराई से जांच करने के बाद पुलिस ने कोतवाली नगर के मेजरगंज निवासी जीतेश बरनवाल और दरियापुर निवासी प्यारेलाल सोनी को मुख्य अभियुक्त के रूप में नामजद किया।
साल 2018 में दाखिल हुई थी चार्जशीट क्राइम ब्रांच के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेम नारायण सोनकर ने सात मई 2018 को अपनी विस्तृत विवेचना पूरी कर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
एक्सईएन संतोष कुमार मर्डर केस अपडेट इसके साथ ही जल निगम के अधिशाषी अभियंता संतोष कुमार हत्याकांड में बुधवार को आरोपियों के बयान दर्ज नहीं हो सके, जिसकी सुनवाई भी इसी कचहरी में चल रही है।
बचाव पक्ष के वकील ने दी जानकारी अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय की अदालत ने अब इस मामले में अभियुक्तों का बयान दर्ज करने के लिए 10 जुलाई की अगली तिथि मुकर्रर की है।
किराए के मकान में मिली थी लाश बीते 17 अगस्त 2024 को एक्सईएन संतोष कुमार की शहर के विनोवापुरी मुहल्ले में हत्या हुई थी, जिसमें सहायक अभियंता अमित कुमार शाह व प्रदीप राम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
आरोपी संतोष तिवारी की अर्जी खारिज Amardeep Singh Murder Case के अलावा कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट व चोरी के एक अन्य मामले में आरोपी संतोष तिवारी उर्फ उमेश की निगरानी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
मजिस्ट्रेट का तलबी आदेश रहेगा बरकरार वर्ष 2006 में मोतिगरपुर के दियरा गांव में परिवादी अधिवक्ता अभय तिवारी के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपियों को निचली अदालत में अब हर हाल में हाजिर होना पड़ेगा।






